• छ.ग.स्टेट बार काउंसिल के खिलाफ रिट अपील स्वीकार

    बिलासपुर । छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल चुनाव 2014 में बैलेट पेपर में टेम्परिंग की गंभीर शिकायत के खिलाफ अधिवक्ता अरुण कोचर, शैलेष आहूजा, अभिषेक पाण्डेय, सुशील चतुर्वेदी द्वारा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में रिट अपील पेश की गई थी। मंगलवार को मामले की सुनवाई जस्टिस नवीन सिन्हा एवं जस्टिस पी.सेम कोशी की डिवीजन बेंच में की गई। ...

    बिलासपुर । छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल चुनाव 2014 में बैलेट पेपर में टेम्परिंग की गंभीर शिकायत के खिलाफ अधिवक्ता अरुण कोचर, शैलेष आहूजा, अभिषेक पाण्डेय, सुशील चतुर्वेदी द्वारा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में रिट अपील पेश की गई थी। मंगलवार को मामले की सुनवाई जस्टिस नवीन सिन्हा एवं  जस्टिस पी.सेम कोशी की डिवीजन बेंच में की गई। उक्त रिट अपील में सुप्रीम कोर्ट के रुल मेकिंग कमेटी के सदस्य सत्यप्रकाश सिंह, हाईकोर्ट अधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा एवं अभिषेक पाण्डेय द्वारा उक्त मामले की पैरवी की गई। अधिवक्तागण द्वारा डिवीजन बेंच के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सिंगल जज द्वारा बैलेट पेपर में टेम्परिंग की रिपोर्ट आने से पूर्व एवं उत्तरवादीगण द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किये जाने से पूर्व उक्त मामले में अंतिम निर्णय देना पूर्णत: विधि विरुद्ध था। इसके साथ ही याचिका को पूर्व में मेंटनेबल मानकर बैलेट पेपर की काउंटिंग पर स्टे आदेश पारित कर बैलेट पेपर की जांच का आदेश देना एवं पश्चात में याचिका को मेंटनेबल ना मानकर बैलेट पेपर की काउंटिंग प्रारंभ कराना पूर्णत: विधि विरुद्ध था। इसके साथ ही हाईकोर्ट के सिंगल जज प्रशांत मिश्रा द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाये गये नियम एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर जारी गाइड लाईन के साथ-साथ लेटेस्ट केस लॉ संजीव शर्मा विरुद्ध बाल्को प्रबंधन के वाद में अक्टूबर 2014 में पारित किये गये आदेश का भी उल्लंघन करते हुए विधि विरुद्ध आदेश पारित किया गया। उक्त रिट अपील की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस नवीन सिन्हा एवं जस्टिस पी सेम कोशी द्वारा अपीलार्थीगण के तर्कों से सहमत होते हुए अपील को एडमिट कर लिया। उक्त मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी।

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