पीलीभीत ! लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन मामले में केन्द्रीय मंत्री कलराज मिश्र के विरुद्ध पीलीभीत की एक अदालत ने आज फिर गैरजमानती वारंट जारी किया है। इस प्रकरण में सुनवाई 28 फरवरी को होगी। गौरतलब है कि 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान 28 मार्च को थाना कोतवाली में उपनिरीक्षक वीरेन्द्र सिंह ने सूचना र्दज करायी थी कि भारतीय जनता पार्टी.भाजपा. नेता कलराज मिश्र और पूर्व विधायक वी.के. गुप्ता भाजपा र्समथकों के काफिले के साथ न्यायालय परिसर में उपस्थित हुए। इससे वहां की शान्ति व्यवस्था भंग हो गयी। आचार संहिता का उल्लंघन किया गया और होर्डिंग आदि तोडकर तहस नहस कर दिये गये। इस मामले को लेकर श्री कलराज मिश्र एवं वी.के. गुप्ता के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। ु न्यायालय ने कई बार समन भेजे लेकिन कलराज मिश्र उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद कई बार वारंट जारी हुए मगर वह हाजिर नहीं हुए। इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अब्दुल कयूम ने आज इस मामले को लेकर केन्द्रीय मंत्री कलराज मिश्र के विरुद्ध फिर से गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिये।