गाजीपुर ! उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के जमानिया इलाके में सालभर पहले एक महिला से दुष्कर्म के मामले में स्थानीय अदालत ने अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को दो वर्ष अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। साथ ही अर्थदंड की राशि से पांच हजार रुपये पीडि़ता को दिए जाएंगे। पुलिस के अनुसार, सदर कोतवाली क्षेत्र के झंडातर अंजही घाट के एक व्यक्ति ने कोतवाली जमानिया में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नमकीन की दुकान पर अक्सर रामविलास यादव आता था और दोनों में जान पहचान हो गई थी। 21 नवंबर 2013 की देर शाम रामविलास दुकान पर आया। इसके दोनों ने शराब पी और रामविलास वहां से चला गया। दुकान बंद कर जब वह रात करीब आठ बजे अपने घर पहुंचा तो अंदर से पत्नी के रोने की आवाज आ रही थी। फाटक खोलवाते हुए जब पत्नी से रोने का कारण पूछा तो वह कुछ न बताकर रोती रही। उसने दुकान का सामान कमरे में रखा और दरवाजे के बाईं ओर रामविलास को छिपा हुआ देखा। शोर मचाने पर लोग इक_ा हो गए। पत्नी ने सबके सामने बताया कि रामविलास ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी करार करते हुए सजा सुनाई है।