बांदा ! उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को दहेज हत्या का दोष सिद्ध होने पर मृतका के पति को उम्र कैद व सास-ससुर को सात-सात साल की सजा सुनाई है। यह जानकारी सरकारी अधिवक्ता ने दी है। सरकारी अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव ने बताया कि फतेहपुर शहर के जैदून मुहल्ले में 7 अक्टूबर 2011 को संगीता की आग से जल कर संदिग्ध मौत हो गई थी। उसके भाई ने मृतका के पति पंकज अवस्थी, ससुर शिवदत्त व सास अनुपमा के खिलाफ दहेज के खातिर आग से जलाकर मार डालने की पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी।उन्होंने बताया कि सोमवार को कोर्ट नंबर-1 के अपर जिला जज संदीप जैन की अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्को को सुनने के बाद आरोपियों को दोषी माना और पति को उम्र कैद एवं सास-ससुर को सात-सात साल कैद व अर्थ दंड की सजा सुनाई है। सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है।