• सुप्रीम कोर्ट ने बिनानी सीमेंट को आडे हाथों लिया

    उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान सरकार के करोड़ों रुपये का बकाया टैक्स देने में आनाकानी करने को लेकर सीमेंट निर्माता कंपनी बिनानी सीमेंट को आज आड़े हाथों लिया। ...

    नयी दिल्ली  !   उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान सरकार के करोड़ों रुपये का बकाया टैक्स देने में आनाकानी करने को लेकर सीमेंट निर्माता कंपनी बिनानी सीमेंट को आज आड़े हाथों लिया।     न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह की अवकाशकालीन खंडपीठ ने कहा ..आप अमिताभ बच्चन से विज्ञापन कराने केलिए करोड़ों रुपये खर्च करते हैं. लेकिन राज्य सरकार का बकाया कर देने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं।..     खंडपीठ ने इस मामले में सीमेंट कंपनी के खिलाफ राज्य सरकार की कार्रवाई को वाजिब ठहराते हुए इस पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति सेन ने कहा ..अमिताभ बच्चन को एक बार विज्ञापन में शामिल करने पर आप कितनी रकम खर्च करते हैं। इसके लिए आप करोडों रुपये खर्च कर सकते हैं. लेकिन राज्य सरकार का बकाया कर देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है।..     न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में यदि राज्य सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो उसके पास और क्या उपाय है। सीमेंट कंपनी ने 1अरब 54 करोड रुपये के कर बकाये की वसूली के लिए भुगतान का तरीका बदलने का राज्य सरकार से आग्रह किया था. लेकिन सरकार ने इसे इन्कार कर दिया। बाद में कंपनी ने राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. लेकिन वहां से भी उसे राहत नहीं मिली थी। तत्पश्चात उसने शीर्ष अदालत का रुख किया था।       न्यायालय ने कहा कि यदि औद्योगिक कंपनियां सरकार को कर नहीं देंगी तो सरकार कैसे चलेगी। औद्योगिक कंपनियों की जिम्मेदारी केवल रोजगार सृजन करना ही नहीं. बल्कि कर देकर सरकार चलाने में सहयोग करना भी है।

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