• आसाराम की तीसरी बार जमानत अर्जी खारिज

    एक नाबालिग लडकी के साथ यौन दुराचार करने के आरोपी आसाराम की जमानत अर्जी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीसरी बार भी खारिज कर दिया।...

    यौन दुराचार के आरोपी आसाराम जोधपुर  !  एक नाबालिग लडकी के साथ यौन दुराचार करने के आरोपी आसाराम की जमानत अर्जी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीसरी बार भी खारिज कर दिया।     जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय /ग्रामीण/ के न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास के समक्ष आसाराम की ओर से तीसरी बार जमानत अर्जी पेश की गई थी और अदालत ने कल इस पर दोनों पक्षों की बहस पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज शाम जमानत खारिज करनें के आदेश दिये है।     अदालत में आसाराम एवं अन्य आरोपियों को पेश किया गया और पीडिता को भी बयानों के लिए बुलाया गया था लेकिन आसाराम के अधिवक्ताों ने पीडिता के बयानों के दौरान उसके माता पिता जो इस मामलें में गवाह भी है की उपस्थित पर आपत्ति उठाई। जबकि सरकारी अधिवक्ताों ने पीडिता के साथ बयानों के दौरान उसके परिजन हाजिर रहने के कानूनी प्रावधानों का हवाला दिया। अदालत ने कल इस कानूनी बिन्दु पर दोनों पक्षों क ो सुनने के बाद अपना फैसला देगी। इसके बाद कल पीडिता के बयान होने की संभावना है।     इस मामलें में आसाराम की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायालय में तीन बार एवं उच्च न्यायालय में दो बार जमानत अर्जियां खारिज हो चुकी है। आसाराम की ओर से अब तक उच्चतम न्यायालय में जमानत अर्जी पेश नहीं की गई है। इस मामलें में आसाराम के अलावा सभी सहआरोपियों को उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है और शरह चन्द्र शिल्पी . शिवा तो बाहर आ गए है लेकिन रसोईया प्रकाश का मुचलका नहीं देने के कारण उसे जमानत मिलने के बाद भी अभी जेल में है और वह आसाराम की सेवा में ही लगा हुआ है। प्रकाश को करीब दो माह पहले जमानत मिल चुकी है लेकिन उसके परिजन भी अभी तक मुचलका भरने नहीं पहुंचे है।

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