• बिहार के पूर्व मंत्री का आत्मसमर्पण, जमानत अर्जी खारिज

    बिहार के पूर्व सहकारिता मंत्री रामधार सिंह ने गुरुवार को यहां एक न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। ...

    औरंगाबाद (बिहार), 26 मई। बिहार के पूर्व सहकारिता मंत्री रामधार सिंह ने गुरुवार को यहां एक न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है और वह लम्बे समय से फरार चल रहे थे। न्यायालय ने उनकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

    पुलिस के अनुसार पूर्व मंत्री सिंह ने गुरुवार सुबह औरंगाबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में आत्मसमर्पण किया।


    न्यायालय के एक अधिकारी के अनुसार आत्मसमर्पण के बाद उन्होंने अदालत में जमानत की अर्जी दी। सीजेएम आशुतोष खेतान ने अर्जी खरिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

    उल्लेखनीय है कि सिंह के खिलाफ वर्ष 1992 में औरंगाबाद के मदनपुर थाने में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एक मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें मौजूद रहने के लिए कहा गया था। उनके अदालत में हाजिर न होने के कारण न्यायालय ने वर्ष 1995 में उन्हें फरार घोषित कर दिया था।

    राज्य के औरंगाबाद के एक न्यायालय द्वारा उन्हें फरार घोषित किए जाने की बात सामने आने के बाद 19 मई को सिंह ने सहकारिता मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके पूर्व पटना उच्च न्यायालय ने भी उनकी जमानत की याचिका खारिज करते हुए उन्हें निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।

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