एसपी दो सप्ताह में थानेदार को हाईकोर्ट में हाजिर करें
हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर जवाब के लिए अनुपस्थिति रहे सरकण्डा थानेदार को हाईकोर्ट ने एसपी को नोटिस देकर आदेशित किया की थानेदार को दो सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट में हाजिर करें

बिलासपुर। हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर जवाब के लिए अनुपस्थिति रहे सरकण्डा थानेदार को हाईकोर्ट ने एसपी को नोटिस देकर आदेशित किया की थानेदार को दो सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट में हाजिर करें।
जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने मणिशंकर पाण्डे के मामले में प्रोसेडिंग जांच व कार्रवाई पर रोक के लगाई थी। ज्ञातब्य है कि मणीशंकर पाण्डेय के ऊपर कॉलेज संचालक से ब्लैकमेलिंग का आरोप है।
इसके बावजूद पुलिस द्वारा पाण्डे को तीन घंटे तक थाने में बैठाए रहने पर प्रस्तुत अवमानना याचिका पर आज हाईकोर्ट के जस्टिस आरसी सांमत ने नई दुनिया के संपादक, डीएलएस कॉलेज संचालक बसंत शर्मा, सहित सरकण्डा थाना प्रभारी अनिल तिवारी को जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।
आज मामले की सुनवाई में सरकण्डा थाना प्रभारी उपस्थित नहीं हुए हाईकोर्ट ने एसपी को नोटिस जारी कर तत्कालीन सरकण्डा टीआई की उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में जवाब पेश करने का आदेश दिया।


