श्रीनगर के आठ पुलिस थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू
जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में मुहर्रम के आठवें दिन ताजिया जुलूस को रोकने के लिए प्रशासन ने शहर के आठ पुलिस थाना क्षेत्रों में आज धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी
श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में मुहर्रम के आठवें दिन ताजिया जुलूस को रोकने के लिए प्रशासन ने शहर के आठ पुलिस थाना क्षेत्रों में आज धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। पुलिस ने कहा कि ताजिया जुलूस को देखते हुए प्रशासन ने शहीद गंज, करन नगर, मैसुमा, कोठीबाग, शेरगरी, बटमालू, सिविल लाइन्स में राम मुंशी बाग तथा शहर से दूर और ओल्ड सिटी थाना क्षेत्रों में एहतियाती तौर पर आज सुबह से ही धारा 144 लागू कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि प्रशासन ने पाबंदी का यह फैसला मुहर्रम के आठवें दिन गुरु बाजार से इमाम बाड़ा तक ताजिया जुलूस को रोकने और शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया है। इस बीच शहर में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इन आठ क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों और राज्य पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। हालांकि इस दौरान सड़कों को खुला रखा गया है। इसके अलावा गुरु बाजार और इमाम बारा में भी भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।
90 के दशक की शुरुआत में कुछ अलगाववादी नेताओं द्वारा मोहर्रम जुलूस में शामिल होने के बाद प्रशासन ने श्रीनगर में मोहर्रम जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया था। मोहर्रम जुलूस मार्गाे पर प्रतिबंध लगाने के बाद कुछ लोग विभिन्न रास्तों से इमाम बारा डलगेट पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं।
हालांकि कश्मीर के विभागीय आयुक्त ने शहर में मुहर्रम जुलूस किसी भी तरह के प्रतिबंध लगाने से इन्कार किया है। लेकिन शिया और अन्य समुदाय के लाेगों ने उन्हें गुमराह करने को लेकर प्रशासन की आलोचना की है। इस बीच हुर्रियत कांफ्रेंस के उदारवादी धड़े के प्रमुख मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को कल उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया था।
मीरवाइज को पैगम्बर माेहम्मद के पोते इमाम हुसैन से संबंधित एक सेमीनार में हिस्सा लेने के लिए जाना था लेकिन इससे पहले उन्हें नजरबंद कर दिया गया। यह कार्यक्रम कट्टरवादी धड़े के नेता सैयद अली शाह गिलानी के हैदरपोरा स्थित आवास पर रखा गया था जो खुद भी नजरबंद है।


