Begin typing your search above and press return to search.
रोहिंग्या को अगली सुनवाई तक वापस न भेजा जाये : सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने रोहिंग्या शरणार्थियों को अगली सुनवाई तक देश से बाहर भेजने के किसी भी प्रस्ताव पर आज रोक लगा दी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने रोहिंग्या शरणार्थियों को अगली सुनवाई तक देश से बाहर भेजने के किसी भी प्रस्ताव पर आज रोक लगा दी।
शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 21 नवम्बर की तारीख मुकर्रर करते हुए कहा कि जबतक मामले की अगली सुनवाई नहीं हो जाती देश से किसी भी रोहिंग्या मुसलमान को बाहर न भेजा जाए।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को यह अनुमति दी कि वे किसी भी आकस्मिक स्थिति में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
Next Story


