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13 सितंबर को पेड न्यूज मामले की अगली सुनवाई

पेड न्यूज के मामले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तीन साल तक के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराए गए

13 सितंबर को पेड न्यूज मामले की अगली सुनवाई
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नई दिल्ली/भोपाल। पेड न्यूज के मामले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तीन साल तक के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराए गए मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय की युगलपीठ में अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। गुरुवार को मिश्रा के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के अधिवक्ता प्रतीप बिसौरिया ने आईएएनएस को बताया है, "गुरुवार को मिश्रा के अधिवक्ता सुंदरम् ने अपना पक्ष रखा। आयोग के फैसले पर सवाल उठाए। न्यायाधीश रवींद्र भट्ट और सुनील गौर की युगलपीठ ने भारती के अधिवक्ताओं को अपना पक्ष रखने के लिए 13 सितंबर की तारीख तय की है।"

ज्ञात हो कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर दिल्ली उच्च न्यायालय की युगलपीठ पेड न्यूज मामले की सुनवाई कर रही है। नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ वर्ष 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में खर्च का सही ब्यौरा न देने और पेड न्यूज प्रकाशित कराने की चुनाव आयोग से पराजित उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने शिकायत की थी। इस मामले में आयोग ने आरोप प्रमाणित होने पर 23 जून, 2017 को मिश्रा को तीन साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया था।

मिश्रा ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ ग्वालियर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां इस प्रकरण को जबलपुर उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि एक याचिका जबलपुर में भी दायर की गई थी। इस पर भारती ने मिश्रा पर प्रॉक्सी पेटीशन (छद्म याचिका) दायर कराने के आरोप लगाते हुए मामले को अन्य न्यायालय में सुने जाने की अपील की।

यह प्रकरण फिर दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ के पास गया और उसने मिश्रा को राहत न देते हुए आयोग के फैसले को सही ठहराया। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ मिश्रा ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में युगलपीठ के जरिए मामले की सुनवाई के निर्देश देते हुए मिश्रा को आयोग के फैसले के खिलाफ स्थगन दे दिया।


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