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अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले में मारन बंधु व अन्य बरी

सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने बुधवार को कथित अवैध टेलीफोन एक्सचेंजबबडीएमके) के नेता व पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई व सन टीवी समूह के प्रमुख कलानिधि मारन

अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले में मारन बंधु व अन्य बरी
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चेन्नई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने बुधवार को कथित अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के नेता व पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई व सन टीवी समूह के प्रमुख कलानिधि मारन व पांच अन्य को बरी कर दिया। सातों आरोपियों ने अदालत में खुद को प्रथमदृष्टया कोई मामला नहीं होने के आधार पर आरोपमुक्त करने के संबंध में याचिका दायर की थी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया था कि दयानिधि मारन के आवास में कथित अवैध टेलीफोन एक्सचेंज लगाने से सरकार को 1.78 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और इस एक्सचेंज का इस्तेमाल सन टीवी के संचालन में किया गया।

इस मामले में अन्य आरोपमुक्त होने वाले लोगों में बीएसएनएल के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक के ब्रहमनाथन, पूर्व उप महाप्रबंधक एम. वेलुसामी, पूर्व मंत्री के निजी सचिव वी. गोथामन और सन टीवी के कर्मचारी एस.कन्नन व के. एस रवि शामिल हैं।


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