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दिल्ली एनसीआर में मनेगी 'खामोश दिवाली'

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का एक सख्त फैसला सुना दिया है

दिल्ली एनसीआर में मनेगी खामोश दिवाली
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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का एक सख्त फैसला सुना दिया है। इस फैसले के तहत दिल्ली-एनसीआर में 1 नवम्बर तक पटाखों की बिक्री नहीं की जा सकेगी। इससे पहले भी 11 नवंबर 2016 को पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला सुनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने उस फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय के इस फैसले से उन लोगों की दिवाली थोड़ी फीकी जरूर हो जाएगी, जो लोग इस दिवाली भी हमेशा की तरह खूब सारे पटाखे फोड़ने की तैयारी कर रहे थे।

न्यायालय के इस अहम फैसले से दिल्ली-एनसीआर और आस-पास के इलाकों में प्रदूषण जरूर कम हो जाएगा। गौरतलब है कि दिवाली के दौरान प्रदूषण का स्तर काफी अधिक बढ़ जाता था। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से दिल्ली में पटाखों के कारोबार को करोड़ों का नुकसान होगा। 1000 करोड़ रुपए का नुकसान पूरे देश में हर साल करीब 6000-6,500 करोड़ रुपए के पटाखों का कारोबार होता है। इनमें से 90 फीसदी कारोबार सिर्फ दिवाली के दौरान ही होता है। आपको बता दें कि सिर्फ दिल्ली में ही पटाखों का करीब 1000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है।

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से जहां एक ओर प्रदूषण का स्तर दिवाली के दौरान नहीं बढ़ने का अनुमान है, वहीं पटाखों का रोजगार करने वाले बहुत से लोगों को नुकसान भी होगा।

पटाखों की कालाबाजारी बढ़ेगी

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि पटाखों की कालाबाजारी बढ़ेगी। इससे पटाखों की मुंह मांगी कीमत वसूले जाने की आशंका है। पटाखे अपनी वास्तविक कीमत से कई गुना महंगे हो सकते हैं। हालांकि, प्रदूषण के स्तर में एक बड़ी गिरावट आना तय है।

पटाखे फोड़ने पर पाबंदी नहीं

न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखे फोड़ने पर पाबंदी नहीं लगाई है। दूसरे राज्यों से पटाखा लाने पर भी कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध का बीते नवम्बर का उसका आदेश 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। जस्टिस ए. के. सीकरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सर्वोच्च अदालत का 12 सितंबर का वह आदेश जिसमें अस्थायी तौर पर स्टे हटाने और पटाखों की बिक्री का आदेश देने की बात कही गई थी, 1 नवंबर से लागू होगा। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने दिल्ली एनसीआर में पटाखे बेचने पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिबंधों को व्यापारियों के संवैधानिक अधिकार का हनन करार देते हुए कहा है कि सरकार को इसके खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करनी चाहिए।

व्यापारी परिसंघ के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने आज यहां जारी एक बयान में कहा कि व्यापारी पर्यावरण सुरक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय की चिंता से सहमत है लेकिन दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर पटाखे बेचने पर प्रतिबंध व्यापारियों के व्यापार करने के संवैधानिक अधिकार का हनन है।


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