जौनपुर: पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की एक अदालत ने अवकाश प्राप्त दरोगा और उसकी पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 24 हज़ार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी।

जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की एक अदालत ने अवकाश प्राप्त दरोगा और उसकी पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 24 हज़ार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी। सबूतों के अभाव में एक आरोपी को बरी कर दिया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जौनपुर कोतवाली क्षेत्र में प्रताप कॉलोनी निवासी अवकाश प्राप्त दरोगा पुरुषोत्तम सिंह और उसकी पत्नी दमयंती सिंह की रंजिश के कारण सात जनवरी 2012 की रात चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।
घटना के बाद हत्यारोपी जेवरात और नकदी लूटकर ले गये थे। विवेचना में नीरज सिंह और रुपा सिंह को आरोपी बनाया गया था।
पत्रावली पर उपलब्ध सबूत और साक्ष्यों के आधार पर कल शाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) एम पी सिंह ने एक आरोपी नीरज सिंह को दोहरे हत्याकांड का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा के अलावा 24 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी रूपा सिंह को बरी कर दिया।


