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आज नही होगी ‘आधार’ की अनिवार्यता मामले में सुनवाई

संविधान पीठ के एक सदस्य के छुट्टी पर रहने के कारण उच्चतम न्यायालय में ‘आधार’ की अनिवार्यता मामले की सुनवाई आज नहीं हो पायेगी

आज नही होगी ‘आधार’ की अनिवार्यता मामले में सुनवाई
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नयी दिल्ली। संविधान पीठ के एक सदस्य के छुट्टी पर रहने के कारण उच्चतम न्यायालय में ‘आधार’ की अनिवार्यता मामले की सुनवाई आज नहीं हो पायेगी।

शीर्ष अदालत की ओर से जारी एक नोटिस में बताया गया है कि न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अनुपस्थिति के कारण आधार मामले की पहले से प्रस्तावित सुनवाई आज नहीं हो पायेगी।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली उस पांच-सदस्यीय संविधान पीठ में शामिल हैं जो आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की एकसाथ सुनवाई कर रही है। संविधान पीठ के अन्य सदस्य हैं- न्यायमूर्ति ए के सिकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति अशोक भूषण।

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि मुख्य न्यायाधीश कक्ष में तीन-सदस्यीय पीठ के समक्ष होने वाली अन्य मामलों की सुनवाई न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अनुपस्थिति के बावजूद जारी रहेगी। पीठ के शेष दो सदस्य- न्यायमूर्ति मिश्रा और न्यायमूर्ति खानविलकर- नियमित मामलों की सुनवाई करेंगे।


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