Top
Begin typing your search above and press return to search.

उत्तर प्रदेश में हत्या के एक मामले में तीन सगे भाइयों सहित चार को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश में जौनपुर की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन सगे भाइयों सहित चार लोगों को आजीवन कारावास तथा पांच-पांच हज़ार रुपये की सजा सुनाई है

उत्तर प्रदेश में हत्या के एक मामले में तीन सगे भाइयों सहित चार को आजीवन कारावास
X

जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन सगे भाइयों सहित चार लोगों को आजीवन कारावास तथा पांच-पांच हज़ार रुपये की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार खुटहन क्षेत्र के जौकाबाद गाँव निवासी ग्राम प्रधान सभाजीत यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराई की थी कि दो अप्रैल 1995 को रात के दस बजे उनका भाई विक्रमजीत मरहट गांव से खेत की देखभाल कर लौट रह था।

तिघरा के फतेह बहादुर के बाग के पास प्रधानी के चुनाव की रंजिश में तीन भाई राजबहादुर यादव, उदय राज यादव, अभय राज यादव और उनके पुत्र तुलसी ने विक्रम को घेर लिया। राजबहादुर ने विक्रम पर कट्टे से फायर किया।

घायल होने के बाद उसे लाठियों से पीटा। बाद में विक्रम की मृत्यु हो गई।

वही दूसरी ओर राजबहादुर ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह अपने बच्चे को मोटर सायकिल से लेकर घर आ रहे थे। फतेहबहादुर की बाग के पास विक्रमाजीत , महेंद्र तथा सुभाष ने उसे घेर लिया। विक्रमाजीत ने उसे पकड़ा और महेंद्र ने गोली चला दी तो वह बैठ गया। गोली विक्रमाजीत को लग गई। बाद में विक्रमाजीत की मृत्यु हो गई।

उसके बच्चे मनोज को भी आरोपियों ने चोट पहुंचाई। पुलिस ने विवेचना कर दोनों मामलों के आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( प्रथम ) एम पी सिंह ने इस मामले की सुनवायी के बाद कल विक्रमाजीत की हत्या के आरोप में तीन सगे भाइयों राज बहादुर, उदयराज,अभयराज और तुलसी को दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास तथा पांच - पांच हज़ार रुपये जुर्माना लगाया।

जबकि दूसरे मामले में अदालत ने दो भाइयों को सात वर्ष का कारावास एवं तीन हज़ार पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया। घटना 23 साल पहले की है।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it