दूरसंचार सेवानिवृत्त कर्मी को परेशान करने वाले अधिकारी पर हर्जाना
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दूरसंचार विभाग के अवकाश प्राप्त कर्मचारी को अनावश्यक रूप से परेशान करने के मामले में विभागीय अधिकारी पर 50 हजार रूपये हर्जाना लगाया है

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दूरसंचार विभाग के अवकाश प्राप्त कर्मचारी को अनावश्यक रूप से परेशान करने के मामले में विभागीय अधिकारी पर 50 हजार रूपये हर्जाना लगाया है।
न्यायालय ने प्रताड़ित कर्मचारी को नेशनल प्रोन्नति देने, वेतन के अंतर का भुगतान और अवकाश प्राप्ति के सभी लाभ ब्याज के साथ देने का अदेश दिया है।
न्यायमूर्ति भारती सपू्र और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की पीठ ने पीड़ित कर्मचारी एन.राम की याचिका पर आज यह आदेश दिया। याची का कहना था कि उसे एलटीसी का बिल गलत तरीके से भुगतान कराने के आरोप में प्रताड़ित किया गया। उसकी प्रोन्नतियां रोक दी गयी और चार वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) भी रोक दिए।
वर्ष 1996 में जांच शुरू की गयी और 2010 में उसे दोषी करार दे दिया गया। याची 2004 में रिटायर हो गया। इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी। उच्च न्यायालय ने कहा कि याची का एलटीसी का टिकट जो फर्जी बताया जा रहा है उसे फर्जी साबित नहीं किया गया। उसके वरिष्ठ अधिकारी ने निजी रंजिश के कारण उसे झूठे मामले में फंसा दिया इसलिए संबंधित अधिकारी पर 50 हजार रूपये हर्जाना लगाया है, जो याची को दिया जायेगा। इसके अलावा रोके गये सभी इंक्रीमेंट और सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ सात फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करने का निर्देश दिया है।


