पत्नी को जलाकर मार डालने वाले को उम्रकैद
मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने पत्नी को जलाकर मार डालने वाले एक आरोपी को मामले का दोषी ठहराए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई

भिंड। मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने पत्नी को जलाकर मार डालने वाले एक आरोपी को मामले का दोषी ठहराए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस औहरिया ने पूजा सखवार की जलाकर हत्या किए जाने के आरोप में उसके पति उम्मेद सखवार को दोषी पाए जाने पर कल आजीवन कारावास की सजा के साथ पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
बताया गया है कि आरोपी ने एक वर्ष पूर्व अपनी पत्नी की जलाकर हत्या कर दी थी।
अभियोजन के अनुसार 10 दिसंबर 2016 को जिले के गोरमी थाना क्षेत्र के लालमन की थोक निवासी पूजा सखवार अपने घर पर थी।
तभी उसका पति उम्मेद सिंह सखवार घर पर आया। उसने शराब के लिए पैसे मांगे। पैसे न देने पर झगडने लगा।
वह प्लास्टिक बोतल में रखा मिट्टी का तेल पूजा के ऊपर डाल दिया और माचिस जलाकर उसके ऊपर फेंक दी, जिससे पूजा के शरीर में आग लग गयी तथा इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गयी थी।


