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गुडिया सामूहिक दुष्कर्म मामले में 4 आरापियों की जमानत मंजूर

हिमाचल प्रदेश में शिमला की एक विशेष अदालत ने बलात्कार और हत्या के चार आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली है

गुडिया सामूहिक दुष्कर्म मामले में 4 आरापियों की जमानत मंजूर
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शिमला। हिमाचल प्रदेश में शिमला की एक विशेष अदालत ने बलात्कार और हत्या के चार आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली है।

ये चारों आरोपी कोटकही की दसवीं कक्षा की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या जैसे जघन्य अपराध के आरोप में इन दिनों न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत ने कल इन आरोपियों की जमानत मंजूर की।

पुलिस सूत्राें ने बताया कि कल शाम शिमला की सत्र अदालत के न्यायाधीश वीरेन्द्र सिंह के समक्ष आरोपियों को पेश किया गया जहां उनकी जमानत मंजूर की गयी। आरोपियों के शीघ्र रिहा होने की संभावना है। अभियुक्त के वकील ने कल शाम सुभाष सिंह बिष्ट (38), राजिंदर सिंह (32), लोकपाल (19) और दीपक (23) को रिहा करने के लिए अदालत में जमानत याचिका दायर की थी।

उन्हें 30 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इसके बावजूद केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने आवेदन में इसका जोरदार विरोध किया और कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखा जाए।

आरोपियों के वकील ने कहा कि नियमों के मुताबिक 90 दिन पूरा हो जाने के बाद आरोपियों को हिरासत में नहीं रखा जा सकता।

सीबीआई को इस मामले में 25 अक्टूबर को अंतिम रिपोर्ट देनी है।


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