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24 लाख का घोटाला मामला: आरोपियों को सुनाई सजा

छत्तीसगढ़ के मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना बिलासपुर में करीब 26 साल पहले हुए 24 लाख के घोटाले पर आरोपियों को सजा सुनाई

24 लाख का घोटाला मामला: आरोपियों को सुनाई सजा
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कोरबा। छत्तीसगढ़ के मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना बिलासपुर में करीब 26 साल पहले हुए 24 लाख के घोटाले के मामले में विशेष अदालत ने दो तात्कालीन एसडीओ और दुर्ग के एक स्टील गेट सप्लाई करने वाली संस्था के संचालक को चार-चार साल कैद की सजा के साथ 25-25 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है।

भोपाल के एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में 5 आरोपी बनाए थे। इनमें से एक तात्कालीन कार्यपालन यंत्री की मौत हो गई है जबकि एक अन्य आरोपी को इस मामले से पृथक कर अलग से सुनवाई की जा रही है।

अभियोजन के अनुसार यह घोटाला वर्ष 1987 से 1989 के बीच का है। मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना बिलासपुर के हसदेव नहर संभाग क्रमांक.1 रामपुर कोरबा के विभिन्न अनुविभागों के निर्माणाधीन नहर एवं पुल में पानी के सही संचालन के लिए स्कूस गेट एवं शटर्स लगाया जाना था।
इसकी खरीदी के लिए निविदा जारी की गई।

नहर के गेट में स्पेसीफिकेशन डिजाइन के प्लेट लगाए जाने थे, जिसकी मोटाई 14 एमएम निर्धारित की गई थी। इसकी जगह सप्लाई का ठेका लेने वाले डी ई रोड दुर्ग की एसके स्टील इंडस्ट्रीज ने 8 एम एम का प्लेट भेजा।

इसक हसदेव बायीं तट रामपुर कोरबा अनुविभाग के तात्कालीन एसडीओ पी़ के़ श्रीवास्तव, हसदेव नहर अनुविभाग-1 के एसडीओ आनंद कुमार श्रीवास्तव और तात्कालीन कार्यपालन यंत्री ए के भारदिया ने जानबूझ कर कम गुणवत्ता वाली प्लेट को नहर में लगवा दिया और संस्था को 14 एम एम प्लेट का ही भुगतान किया गया। इसकी शिकायत भोपाल के राज हाइड्रा मेकेनिकल कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोपाइटर पी़ एस़ पिंजानी ने एसीबी से की थी।

गोविंदपुर भोपाल जलसंसाधन विभाग की तकनीकी टीम ने इसका परीक्षण कराया।
जांच उपरांत 24 लाख रुपए की हानि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग को लगाए जाने की पुष्टि हुई और इस मामले में धोखाधड़ी की धारा 420, 120 बी व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला न्यायालय में पेश किया गया।

अदालत में लंबे समय से विचाराधीन इस मामले की सुनवाई के बाद कोरबा के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय के न्यायाधीश प्रवीण कुमार प्रधान ने गुरूवार को देर रात करीब साढ़े दस बजे फैसला सुनाया।

इस मामले में एक आरोपी ए़ के़ भारदिया की मौत हो चुकी है, इसलिए शेष तीन आरोपी पी़ के़ श्रीवास्तव, आनंद कुमार और एस़ के़ स्टील के प्रोपाइटर सुरेश कुमार चौहान को धोखाधड़ी के आरोप में 4-4 साल की सजा सुनाई गई है।

सभी को 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।आरोपियों पर 120 बी में एक-एक साल की सजा और 10-10 हजार रूपये का जुर्माना भी किया गया है।यह दोनों सजा एक साथ चलेंगी।टी़ जे़ थॉमस पर लगे आरोपों की सुनवाई अलग से की जायेगी।


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