• पापिया हत्या कांड में एक को फांसी तीन को आजीवन कारावास

    पटना 19 सितम्बर ! बिहार में पटना विश्वविद्यालय की प्रो. पापिया घोष और उनकी नौकरानी की डकैती के दौरान की गयी निर्मम हत्या के चर्चित मामले में आज यहां की एक त्वरित अदालत ने एक अभियुक्त को फाँसी और तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनायी ! ...

    पटना 19 सितम्बर ! बिहार में पटना विश्वविद्यालय की प्रो. पापिया घोष और उनकी नौकरानी की डकैती के दौरान की गयी निर्मम हत्या के चर्चित मामले में आज यहां की एक त्वरित अदालत ने एक अभियुक्त को फाँसी और तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनायी ! त्वरित अदालत संख्या पांच के न्यायाधीश ओम प्रकाश ने सजा के बिन्दू पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में दोषी पाये गये शंकर साव को फाँसी की सजा सुनायी जबकि अनिल उरॉव ् मनोहर कुमार और आशीष कुमार राय को उम्र कैदी की सजा के साथ ही पांच- पांच हजार रूपये का जुर्माना भी किया ! इसी मामले में चोरी का सामान रखने के दोषी पाये गये एक अन्य अभियुक्त स्थानीय वकील रामचन्द्र महतो को अदालत ने दो वर्षो के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है ! अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि उच्च न्यायालय से पुष्टि होने तक दोषी शंकर साव को दी गयी मौत की सजा स्थगित रहेगी ! उल्लेखनीय है कि 02 दिसम्बर 2006 की रात में पटना विश्व विद्यालय के इतिहास विभाग की प्रो. पापिया घोष और उनकी नौकरानी मालती देवी की उनके राजधानी के पाटलीपुत्र थाना क्षेत्र स्थित आवास में डकैती के दौरान अपराधियों ने तेज हथियार से निर्मम हत्या कर दी थी1 इस मामले की सुनवाई स्पीड ट्रायल के तहत की जा रही थी !

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